जिला जज की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में शिकायतकर्ता तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, आरोपी वाहन चालक को दोषमुक्त कर दिया है। जिला जज ने कहा कि मुख्य कृषि अधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने अपने पद का भी दुरुपयोग किया है। इसके एवज में उन्हें दो लाख रुपये में से 50 हजार रुपये आरोपी को देने होंगे।
23 फरवरी 2023 को तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकरी एसएस वर्मा ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने अपने सरकारी वाहन चालक उमेद सिंह कनवाल पुत्र स्व. दीवान सिंह निवासी ढूंगापाटली पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि चार फरवरी 2023 को रात में सवा दस बजे चालक उमेद ने जबरन खिड़की खोल कर उनपर फायर कर दिया, जिसमें वह बाल-बाल बच गए। वर्मा ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामला जिला न्यायालय में चल रहा था। बुधवार को जिला जज नरेंद्र दत्त ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने व पत्रावलियों के अवलोकन के बाद आरोपी उमेद कनवाल को दोषमुक्त करार दिया।
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