नैनीताल । सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के सम्बंध में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा 8 मई को जारी आदेश पर रोक लगा दी है । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस आदेश में राज्य सरकार से एक माह के भीतर हाईकोर्ट के लिये जगह तय करने व हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक पोर्टल तैयार कर उसमें अधिवक्ताओं व जनता की राय लेने को कहा गया । साथ ही कई अन्य निर्देश भी दिए थे ।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी दायर की थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन पीठ के न्यायधीश न्यायमूर्ति पी एस नरसिंहा व न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने उक्त आदेश पर रोक लगा दी है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी सी एस रावत इस मामले में पैरवी के लिये अन्य पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में हैं।
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