संस्कृत की परीक्षा को लेकर तीन केंद्रों पर धारा 163 लागू, 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध

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संस्कृत की परीक्षा को लेकर तीन केंद्रों पर धारा 163 लागू, 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध
हल्द्वानी। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) सेवा की सामान्य एवं महिला शाखा की विषयवार लिखित परीक्षा-2025 के तहत शुक्रवार, 23 अक्टूबर को संस्कृत विषय की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित संचालन के लिए नगर मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने हल्द्वानी के तीन परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।
नगर मजिस्ट्रेट के अनुसार, हल्द्वानी नगर क्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, सिविल लाइंस, भोटिया पड़ाव; खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज, भोटिया पड़ाव और हिमालया विद्या मंदिर, आवास विकास में दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास 22 अक्टूबर से परीक्षा समाप्ति तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।
आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने और सभा करने पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास शस्त्र, लाठी, डंडा और बल्ला आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग, परीक्षा से संबंधित अफवाहें फैलाने और पर्चे वितरित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि पूर्व अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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