सिर्फ 75 हजार रुपए खर्च कर पाएंगे प्रधान उम्मीदवार

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है। इसके तहत ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 75 हजार से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे। सभी प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर चुनाव आयोग कड़ी नजर रखेगा। इसके लिए अलग से पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  राजकीय महाविद्यालय दोषापानी में वार्षिक क्रीड़ा समारोह ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई अधिकतम व्यय सीमा सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार रुपये, सदस्य क्षेत्र पंचायत 75 हजार एवं सदस्य जिला पंचायत दो लाख रुपये तक अधिकतम खर्च कर पाएंगे। बता दें कि पहले यह सीमा प्रधान पद पर 50 हजार, क्षेत्र पंचायत पद पर 50 हजार और सदस्य जिला पंचायत पर एक लाख 40 हजार रुपये थी।

Join WhatsApp Group

You cannot copy content of this page