भांजे का अपहरण कर हत्या करने के दोषी मामा को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
तीन मई 2016 को गूलरभोज गदरपुर निवासी रजनेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन मई की शाम सात बजे उनका तीन वर्षीय बेटा अंश अचानक घर से लापता हो गया। इस दौरान मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि गूलरभोज से गायब होने वाले बच्चे का ग्राम गिजपुरा स्वार रामपुर यूपी निवासी रमेश ने अपहरण किया है। इस पर पुलिस ने उसके घर दबिश देकर आरोपी रमेश पुत्र तुलसी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके बेटे को भी पुलिस संरक्षण में ले लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर रमेश ने बताया, उसने अपने भांजे का अपहरण कर हत्या कर दी है। बताया कि जीजा ने अपने भाई की सालगिरह की पार्टी में उसे नहीं बुलाया, जबकि उसकी पत्नी और बेटे को बुलाया था। उसे चर्म रोग है, इस वजह से जीजा उसका तिरस्कार करते हैं। तैश में आकर उसने भांजे का अपहरण कर हत्या कर दी।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें

