नए वित्तीय वर्ष से राज्य में विदेशी शराब 10 फीसदी तक महंगी होगी। प्रमुख सचिव आबकारी एल फैनई ने आबकारी की नई नीति जारी कर दी है।
पिछले दिनों कैबिनेट ने आबकारी की नई पालिसी को मंजूरी दी थी, जिसमें 4440 करोड़ राजस्व हासिल करने का लक्ष्य था। पालिसी में शराब के देशी व विदेशी दुकानों से 2437 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। शराब के रिटेलर यदि पुरानी दुकानों का नवीनीकरण कराते हैं तो उन्हें अतिरिक्त अधिभार देना होगा। विदेशी शराब की दुकान के लिए 10 तो देशी शराब के लिए सात फीसदी अतिरिक्त अधिभार देना होगा। इससे देशी-विदेशी शराब महंगी हो जाएगी।
पर्वतीय क्षेत्रों में डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने में रियायत भी गई है। पहले 1000 वर्ग फीट जगह उपलब्ध होने पर ही स्टोर खुल सकता था, जिसे अब 400 वर्ग फीट कर दिया है। लाइसेंस फीस भी आठ लाख से घटाकर चार लाख कर दी है। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर रिटेलरों से जो भी शराब खरीदेंगे, उन्हें अब प्रति बोतल दो रुपये छह पैसे अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
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