रिश्वत मामले में लाइनमैन को तीन साल की सजा

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ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए दो साल पहले रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए लाइनमैन लालदेव को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी ने तीन साल के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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अभियोजन अधिकारी दीपा रानी के अनुसार बकैनिया सुभाषनगर गुरदासपुर ऊधमसिंह नगर निवासी जय प्रकाश पांडे ने साल 2022 में अपनी बेटी ऋचा के नाम पर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। ट्यूबवेल में कनेक्शन लगाने के एवज में लाइनमैन लालदेव ने उनसे 8 हजार की घूस मांगी थी। इसकी शिकायत विजिलेंस से की गई। जांच में मामला सही मिलने पर निरीक्षक भानु प्रकाश आर्य के नेतृत्व में गठित टीम ने 11 मई 2022 को लालदेव को 8 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ लेते दबोच लिया था। अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने न्यायालय में 13 गवाहों को पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत ने 24 जुलाई को अभियुक्त लालदेव को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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