निजी विद्यालयों की शुल्क शिकायतों की जांच और निस्तारण के निर्देश

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निजी विद्यालयों की शुल्क शिकायतों की जांच और निस्तारण के निर्देश
भीमताल, 22 अगस्त। जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन, भीमताल में निजी विद्यालयों की शुल्क संबंधी शिकायतों एवं प्रकरणों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विकासखंड स्तर पर निजी विद्यालयों द्वारा विभिन्न मदों में किए गए शुल्क समायोजन और लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि विकासखंड के 39 निजी विद्यालयों द्वारा विभिन्न मदों में शुल्क का समायोजन किया गया है। इसके भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित प्रधानाचार्यों को नामित किया गया है। वहीं, पूर्व में 17 निजी विद्यालयों को जारी नोटिस के संबंध में जांच एवं अनुपालन की कार्रवाई मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा गठित जांच समिति के माध्यम से की जा रही है।
सीएम हेल्पलाइन पर अभिभावक बृजलाल मीणा द्वारा शुल्क संबंधी शिकायत की भी समीक्षा की गई। कार्रवाई के बाद अभिभावक ने विद्यालय प्रशासन से वार्ता कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की और अपनी शंकाओं के समाधान के संबंध में लिखित रूप से अवगत कराया।
इसी तरह हिम्मतपुर चौम्वाल निवासी भुवेश भट्ट द्वारा डॉन बॉस्को स्कूल के संबंध में की गई शिकायत की जांच के बाद प्रकरण का समाधान कर दिया गया है। विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शुल्क की धनराशि अगस्त और सितंबर 2026 की फीस में समायोजित की जाएगी। अन्य प्रकरणों में भी नियमानुसार कार्रवाई जारी है।
वेंडी पब्लिक स्कूल मामले में 31 अगस्त को जांच और सुनवाई
बैठक में वेंडी पब्लिक स्कूल, दौलतपुर से संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सभी प्रकरणों की पारदर्शी जांच एवं निस्तारण के निर्देश दिए गए।
इसके तहत 31 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे वेंडी पब्लिक स्कूल, दौलतपुर में स्थलीय जांच की जाएगी। इसके बाद दोपहर एक बजे राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी स्थित सीआरसी कार्यालय में सुनवाई होगी।
प्रकरण की जांच एवं सुनवाई के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की गई है। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल ने वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, नैनीताल श्री इन्द्र सिंह को भी प्रकरण की जांच के लिए नामित किया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी विद्यालयों से संबंधित शुल्क प्रकरणों की जांच निष्पक्षता, पारदर्शिता और नियमानुसार की जाए। साथ ही अभिभावकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

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