वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित मुकदमा होगा दर्ज

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हल्द्वानी। जिलाधिकारी वंदना ने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है, खुले में कूडा जलाते पाये जाने पर भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा। कहा है कि वन विभाग के तीनों डिवीजन रामनगर, नैनीताल एवं हल्द्वानी हेतु 50-50 पीआरडी जवानों की तैनाती के साथ ही तीनों डिवीजनों हेतु 2-2 वाहनों का अधिगृहण कर तत्काल दिये जायेंगे।

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जिलाधिकारी वंदना ने सायं कैम्प कार्यालय में वन विभाग, अग्नि शमन, प्रान्तीय रक्षक दल, आपदा प्रबंधन, जिला पंचायत, पुलिस आदि विभागों के महकमों को वनाग्नि को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु निर्देश दिये। उन्होंने सम्बन्धित विभागो के अधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रकार के संसाधनों की मांग है शीघ्र डिमांड की जाए।

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जिलाधिकारी ने डीएफओ को निर्देश दिये कि पीआरडी जवानों की तैनाती से पूर्व बिप्रिंग अवश्य की जाए, ताकि किसी कार्मिक के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग महिला एवं युवक मंगल के सदस्य रेंज अधिकारी के साथ सम्पर्क में रहेंगे तथा सभी की सूची सम्बन्धित डिवीजन के डीएफओ को तत्काल देने के निर्देश दिये साथ ही ग्राम विकास अधिकारी की सूची भी डीएफओ को उपलब्ध करायंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान बूथ लेवल पर बीएलओ द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाये गये है। उन ग्रुपों के माध्यम से अधिक से अधिक जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों में अधिक से अधिक मैसेज जांए।

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