नववर्ष के जश्न को आ रहे सैलानियों की सुविधा के लिए सरकार ने रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को 24 घंटे खुला रखने को कहा है।
श्रम सचिव आर.मीनाक्षीसुंदरम के अनुसार, उत्तराखंड दुकान और स्थापन अधिनियम, 2017 के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को 24 गुणा 7 की अवधि खुले रखने की अनुमति दी गई है। इन प्रतिष्ठानों में दिन व रात्रि पालियों में सभी कर्मकारों को कुछ शर्तों के अधीन कार्य करने की भी अनुमति है। सचिव ने कहा नव वर्ष के आगमन अवसर पर अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। अत उनकी सुविधा के सभी रेस्टोरेंट, होटल आदि के मालिकों से अपील की है कि वे 24 घंटे प्रतिष्ठान खोलें।
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