हाईकोर्ट में आज राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से निपटेंगे लंबित मुकदमे
नैनीताल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से 12 सितंबर शनिवार को उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से लंबित मुकदमों एवं विवादों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के शमनीय (Compoundable) मामलों को सुनवाई के लिए रखा जाएगा। इनमें अदालत में लंबित शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से जुड़े एनआई एक्ट की धारा 138 के मामले, बैंक ऋण एवं वित्तीय विवाद, श्रम एवं रोजगार संबंधी मामले, बिजली-पानी के बिलों के विवाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद तथा भरण-पोषण से जुड़े मामले शामिल हैं।
इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, प्रतिकर, किराया, इंजंक्शन वाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) से जुड़े मामले और आपसी समझौते योग्य अन्य दीवानी मामलों का भी निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकेगा।
समय और धन दोनों की होगी बचत
लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण होने पर पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया और बार-बार होने वाली तारीखों से राहत मिलती है। आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने के कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त होने के साथ ही समय और धन की भी बचत होती है। लोक अदालत में मामला निस्तारित होने पर नियमानुसार कोर्ट फीस की वापसी का भी प्रावधान है।
ऑनलाइन भी जुड़ सकेंगे पक्षकार
शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ पक्षकार और अधिवक्ता उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से वर्चुअल रूप से भी लोक अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे।
समिति की सचिव ने वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि जो पक्षकार अपने मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, वे लोक अदालत से पूर्व संबंधित पीठ के समक्ष अपने मामले सूचीबद्ध अवश्य करा लें, ताकि आवश्यक तैयारियां समय से पूरी की जा सकें।
अधिक जानकारी या मामलों की सूची के संबंध में सहायता के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
संपर्क: 9412979696
ईमेल: [email protected]
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