हल्द्वानी बनभूलपूरा को लेकर बड़ा अपडेट

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उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है जहां उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों वनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण पर हुई कार्यवाही पर राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पैरवी वर्चुअल की।उक्त मामला न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की अदालत सुनवाई हेतु पेश हुआ।हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में दौरान सुनवाई ,सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की तरफ से तगड़ी बहस हुई, दोनो पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलों को कोर्ट के समक्ष रखा इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद वर्चवली शामिल हुवे और अपना पक्ष रखा।

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राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुवे महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर ने बताया कि जिस भूमि पर विवाद हुआ उसको 10 सालों के लिये कृषि कार्य करने के लिये दिया गया था जिसकी लीज समाप्त हो चुकी थी और उक्त लीज का रिनिवल नहीं कराया गया इतना ही नहीं जिस काम के लिये लीज पर भूमि ली गई थी उसका उपयोग उस कार्य के लिये नहीं किया गया लिहाजा नियमानुसार उक्त भूमि की लीज स्वतः समाप्त हो जाती है।

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