मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नैनीताल जनपद में ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान को मिली नई मजबूती
नैनीताल 28 मार्च 2026
सूवि।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में ‘राजस्व लोक अदालत’ के शुभारम्भ क्रम में शनिवार को नैनीताल जनपद में भी राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अवगत कराया कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पहल न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
इसी कड़ी में जनपद में आयोजित राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 722 वादों का निस्तारण हुआ। सहायक कलेक्टर द्वितीय धारी द्वारा धारा 34 एलआर एक्ट के कुल 15 वाद सूचीबद्घ किए गए थे, जिसके सापेक्ष 14 वादों के निस्तारण किया गया।
इसी प्रकार सहायक कलेक्टर द्वितीय श्री
कैंचीधाम द्वारा 78 वादों के सापेक्ष 76 वादों का निस्तारण किया गया है।
जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालय में आयोजित राजस्व लोक अदालत में शनिवार को 28 भू राजस्व अधिनियम के 2, 33/ 47 स्टांप अधिनियम के 130, 167 जमींदारी विनाश अधिनियम के 11, 176 जमीदारी अधिनियम एवं भू सुधार अधिनियम के 16, 33/ 39 भू राजस्व अधिनियम के 17, 229 बी जमींदारी अधिनियम भू सुधार अधिनियम के 6, 143 जमींदारी अधिनियम भू सुधार अधिनियम के 64, 161 के 9, 41 एल आर एक्ट के 7, 126 /135 बीएनएसएस के 76, 131 ख के, 34 एलआर एक्ट के 383 कुल 722 वादों का निस्तारण किया गया।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अवगत कराया कि “जन जन की सरकार चार साल बेमिसाल” थीम अंतर्गत 25 मार्च 2026 को आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में 575 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन वर्षों से लंबित राजस्व विवादों के त्वरित एवं सार्थक समाधान हेतु किया गया है।
उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी वाद केवल कागजी प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि इनके पीछे किसानों की भूमि, परिवारों की आजीविका एवं व्यक्तियों का आत्मसम्मान भी जुड़ा होता है।
गौरतलब है कि ‘न्याय आपके द्वार’ की अवधारणा को साकार करते हुए प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 210 स्थानों पर एक साथ राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 6,933 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया।
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