विधायक किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी करार

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सोनभद्र।  दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अदालत के आदेश पर विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। कोर्ट अब 15 दिसंबर को सजा सुनाएगी। नौ वर्ष पूर्व म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय वह प्रधानपति थे।

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अभियोजन के अनुसार चार नवंबर 2014 में रामदुलार गोंड़ ने एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो पीड़िता के भाई ने म्योरपुर कोतवाली में तहरीर दे दी। पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पत्रावली प्रस्तुत कर दी।

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 लंबी सुनवाई के बाद बीते शुक्रवार को अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी व विकाश शाक्य ने दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ के खिलाफ साक्ष्यप्रस्तुत किए।

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