अयोग्यताओं वाले व्यक्ति दो से अधिक संतान वाले नगर निकायों के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकते, नगर निगम के महापौर व सभासदों के मामले में ऐसी 19 अयोग्यतायें
अतिक्रमणकारी व दो से अधिक संतान वाले नहीं लड़ सकते नगर निकाय चुनाव
किसी भी सार्वजनिक सड़क, पटरी, नाला, नाली आदि पर अतिक्रमण करने या उसका लाभ प्राप्त करने वाले तथा दो से अधिक जीवित संतानों के माता या पिता सहित विभिन्न अयोग्यताओं वाले व्यक्ति नगर निकायों के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। नगर निगम के महापौर व सभासदों के मामले में ऐसी 19 अयोग्यतायें हैं।
उक्त जानकारी 44 कानूनी व जागरूकता पुस्तकों केें लेखक तथा 32 वर्षों के अनुभवी अधिवक्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने अपनी 44 वीं पुस्तक नगर निगम चुनाव कानून का 2023 संस्करण आम जनता के लिये जारी करते हुये व्यक्त किये। यह पुस्तक नदीम उद्दीन की अन्य प्रमुख पुस्तकों के समान आॅमेजन तथा फिलिपकार्ट पर भी उपलब्ध है।
नदीम द्वारा लिखित तथा युग निर्माता पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इस कानूनी जागरूकता पुस्तक ’’नगर निगम चुनाव कानून’’ में कुल 10 अध्याय है जिसमें नगर निगम का कार्य, नगर निगम के निर्वाचित पदाधिकारी, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य ,पदाधिकारी चुने जाने के लिये योग्यतायें, चुनाव आपत्ति व याचिका, पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना, चुनाव सम्बन्धी अपराध, आदर्श चुनाव आचरण संहिता, सम्पत्ति का रूप बिगाड़ने सम्बंधी कानून, गंदगी करने पर सजा संबंधी कानून अध्याय शामिल हैं।
नगर निगम चुनाव कानून पुस्तक में नगर निगम चुनाव के उम्मीदवार की योग्यताओं तथा अयोग्यताओं की विस्तुत जानकारी के साथ -साथ चुनाव आपत्ति व चुनाव याचिका, चुनाव संबंधी अपराधों तथा आदर्श चुनाव आचरण संहिता, पदाधिकारियों को हटाये जाने की भी जानकारी दी गयी है।
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