भीमताल जिलिंग स्टेट निर्माण कार्य पर लगी रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने भीमताल के जिलिंग स्टेट में लग्जरी होटल और टाउनशिप प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति देने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है।

जस्टिस अभय एस.ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने यह अंतरिम आदेश तब दिया, जब अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीबी सुरेश और अधिवक्ता विपिन नायर ने कहा यदि होटल और टाउनशिप की अनुमति दी तो इससे यहां पर बड़े पैमाने पर पेड़ कटेंगे और जंगल तबाह होगा। इसके बाद पीठ ने हाईकोर्ट के 9 अप्रैल 2024 के आदेश पर रोक लगा दी। जिसमें निर्माण की अनुमति दी गई थी।

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2022 का हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी: शीर्ष अदालत ने 23 नवंबर, 2022 के हाईकोर्ट के आदेश को प्रभावी कर दिया, जिसके तहत यहां पर निर्माण पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिरेंद्र सिंह की विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र व राज्य सरकार के साथ अन्य प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
पीठ ने अपीलकर्ता से कहा कि यदि वह जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहें तो प्रतिवादियों के हलफनामा दाखिल करने के 4 हफ्ते के भीतर दाखिल कर दें। अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली बिरेंद्र सिंह की अपील पर सुनवाई की। सिंह की ओर से अधिवक्ता पीबी सुरेश व विपिन नायर कहा कि हाईकोर्ट का फैसला न सिर्फ कानून बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी है

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