बड़ी खबर::सीएम धामी ने कहा कि जो भी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति नहीं करते, उन्हें चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृति के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए

ख़बर शेयर करें

काम से जी चुराने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। सरकार ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने जा रही है। शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अफसरों को यह निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में सीएम धामी ने कहा कि जो भी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति नहीं करते हैं, उन्हें चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृति के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। दरअसल, विभिन्न माध्यमों से सरकार को सूचना मिली है कि काफी संख्या में कर्मचारी अपने दायित्वों को पालन सही नहीं कर रहे हैं, इससे सरकारी काम काज भी प्रभावित हो रहा है। अब विभागाध्यक्षों के मार्फत ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  कैंची धाम पहुंचे भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा का युवा मोर्चा अध्यक्ष धीरज तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया भव्य स्वागत

बैठक में सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी आदि मौजूद रहे।

अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त एक्शन लें: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश भर में सरकारी भूमि और कई मामलों में लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कहीं से भी इस तरह की शिकायत मिलने पर उस पर त्वरित एक्शन लिया जाए। उन्होंने पुलिस अफसरों को विभिन्न अपराधों में लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर वन विभाग अब तक पुलिस की मदद से 1400 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटा चुका है।

यह भी पढ़ें 👉  सड़क पर जगह-जगह गड्ढे, दुर्घटना का बना रहता है खतरा

मिलावटखोरी के खिलाफ चलाएं अभियान: मुख्यमत्री धामी ने कहा कि त्योहारों के सीजन के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाए। उन्होंने एनडीपीएस ऐक्ट के तहत अपराधियों की सूची बनाकर नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी।

Join WhatsApp Group

You cannot copy content of this page