भवाली में युवती का पैर कुचलने पर बस चालक के विरूद्ध मुकदमा दर्ज

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भवाली। कोतवाली पुलिस ने लापरवाही से बस चलाने पर बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले को विवेचना कैंची चौकी इंजार्च कृष्ण गिरी को सौपी गई है।
पुलिस जानकारी के अनुसार बुधवार को ग्राम चक बिसौद पाडली निवासी महेश चंद्र पुत्र फकीर राम ने तहरीर सौप बताया कि 20 मार्च को उसकी पुत्री पाडली चौराहे पर खड़ी थी। इस दौरान बस संख्या यूके 01 पीए 1005 पर चढ़ने के दौरान बस चालक द्वारा लापरवाही व तेज रफ्तार से बस चलाकर उसकी पुत्री के बाए पैर कुचल दिया। तहरीर के मुताबिक पुलिस ने अज्ञात बस चालक के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसआई कृष्ण गिरी ने बताया कि अज्ञात बस चालक के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है।

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