समय पर नक्शा पास नही किया गया तो होगी इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई

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उत्तराखंड में आवासीय और गैर आवासीय भवनों के नक्शे पास करने में देरी करन अब बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने में देरी पर सख्त ऐक्शन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार अनावश्यक देरी पर अब इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। में नक्शा पास करने की समय सीमा तय करते हुए आवास विभाग की ओर से इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सोमवार को आवास विभाग से जारी दिशानिर्देश के अनुसार, सभी प्राधिकरणों को अब एकल आवासीय भवन के नक्शे पर सात दिन, जबकि गैर आवासीय नक्शे पर 15 दिन के भीतर अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

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इसके साथ ही एक माह में आए कुल आवेदन में से 70 फीसदी पर निर्णय लेना होगा। यह भी कहा गया कि 70 फीसदी नक्शों में से 60 फीसदी नक्शों पर तय समय के भीतर अनापत्ति दिया जाना जरूरी होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो जिम्मेदार इंजीनियरों के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी।

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वित्त नियंत्रकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। विदित है कि पूर्व में सरकार ने लोगों को राहत देते हुए आवासीय और गैर आवासीय नक्शे पास करने के लिए समय सीमा तय की थी। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत भी इसे शामिल किया गया था।

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