तृतीय एडीजे की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्या को तीन माह के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
रामनगर रोड स्थित एआर इंटरनेशनल के प्रोपराइटर अभिनव अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता राकेश दुआ के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि दि चाइल्ड इन्हेंसमेंट कॉवेंट स्कूल की प्रधानाचार्य नीरजा सिंह ने अपने ओम बिहार कालोनी स्थित स्कूल की मरम्मत के लिए 02 सितंबर 2021 को 40,141 रुपये का सरिया और 06 सितंबर 2021 को 46,909 रुपये का सीमेंट खरीदा था।
बिल भुगतान की एवज में नीरजा ने उसे 87 हजार रुपये का चेक दिया था। यह चेक उसने 04 अक्तूबर 2021 को कैनरा बैंक की काशीपुर शाखा के अपने एकाउंट में लगाया, लेकिन 12 अक्तूबर 2021 को चेक बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी नीरजा को तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परीशीलन कर अदालत ने आरोपी नीरजा को धारा 138 एनआई एक्ट का दोषी पाया। तृतीय एडीजे हर्षिता शर्मा की अदालत ने आरोपी नीरजा को तीन माह की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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