मानव वन्यजीव संघर्ष में मरने वालों के परिजनों को अब चार लाख के बजाए छह लाख मुआवजा दिया जाएगा। वहीं हमले में पूरी तरह अपंग होने वालों को तीन लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वन्यजीव के हमले में मामूली रूप से घायल होने वाले को 15 हजार रुपए ,गंभीर रूप से घायल होने वाले को एक लाख रुपए,आंशिक रूप से अपंग होने वाले को एक लाख रुपए की धनराशि का भी प्रावधान किया गया है। वहीं ये भी प्रावधान किया गया है कि जो घायल आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवाएगा उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
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