मिलावट खोरी बर्दास्त नहीं किया निरिक्षण

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धारी /नैनीताल। आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर आज स्यात कोटाबाग स्थित राजीव गांधी आवासीय नवोदय का निरीक्षण किया। विद्यालय में बच्चों के डाइनिंग हाल ,किचिन और भंडार का सघन निरीक्षण किया गया और गुणवत्ता और खाद्य सामग्री का भौतिक निरीक्षण किया गया जो संतोषजनक पाई । प्रयोगशाला स्तर से गुणवत्ता जांच हेतु पांच खाद्य नमूने रिफाइंड सोया तेल,सरसो तेल, सूजी,गरम मसाला पाउडर और सब्जी मसाला पाउडर के कुल 05 नमूने लिए गए। किचिन में कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस ,पानी की जांच रिपोर्ट एवं अन्य फ़ूड लाइसेंस अनुपालन नियमानुसार पाए गए। मैस प्रभारी ए ए एस एस रावत और मैस मैनेजर को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा कालाढूंगी क्षेत्र के बजूनिया हल्दू,पतालिया,स्यात और कोटाबाग की किराना की एक दर्जन से अधिक विक्रेताओं के खाद्य प्रतिष्ठानों का भी सघन निरीक्षण किया गया और खाद्य कारोबार कर्ताओ को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने के निर्देश दिए।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया आगामी त्योहारों रक्षाबंधन व श्रावण मास को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों को अपने स्टोर का नियमित रूप से साफ सफाई और दवाओं का छिड़काव करने के विशेष निर्देश दिए।
किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। साथ ही अनुरोध किया कि जहाँ कहीं मिलावट की संभावना ही विभाग को सूचित करें जिससे तत्काल कार्यवाही की जा सके।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आमजन और खाद्य व्यापारियों को निरंतर जागरूक कर रहा है साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों में-
सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर स्वच्छता (Hygiene) का विशेष ध्यान रखा जाए।
खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट (Adulteration) न हो,
सभी पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि एवं बैच नंबर स्पष्ट अंकित होना चाहिए।
प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट (रेट लिस्ट ) अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए।
.बिल/कैश मेमो अनिवार्य रूप से ले और ग्राहकों को भी दें।
.दुकानों/प्रतिष्ठानों पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित किया जाए।
खराब तथा कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की अनियमितता /शिकायत या नमूना फेल होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार एफ एस एस एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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