पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप
में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा
नैनीताल l उप जिलाधिकारी राहुल साह ने गुरुवार को
मेट्रोपोल परिसर (शत्रु सम्पत्ति) नैनीताल में चिन्हित कुल 134 अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु कई
दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मेट्रोपोल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है साह के मुताबिक यह आदेश गुरुवार से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं जो कार्य समाप्त होने तक जारी रहेंगें।
उप जिलाधिकारी साह के मुताबिक मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु सम्पत्ति) परिसर में एवं उसके 100 मीटर अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला
मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप
में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जलूस आदि निकालेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र,
लाठी डंडा, बल्लम आदि लेकर मेट्रोपोल परिसर अथवा उसके 100 मीटर की परिधि
में नहीं आयेगा। इतना ही नहीं कोई भी व्यक्ति लाठी डंडा बल्लम एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं
घूमेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु सम्पत्ति)
परिसर के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार न ही अफ वाहें फैलायेगा और न ही किसी प्रकार के पर्चे आदि का वितरण करेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के परगने में स्थित मेट्रोपोल होटल कम्पाउण्ड (शत्रु सम्पत्ति) परिसर के अन्दर नहीं जायेगा तथा न ही परिसर के बाहर 100 मीटर की परिधि में प्रवेश करेगा। उन्होंने इस आदेश की प्रतियां संबंधित थानेमें प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों तथा तहसीलदार नैनीताल को भी भेजीहैं।
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