उत्तराखंड में स्कूल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, होटल, फिल्म सिटी आदि रोजगारपरक उद्योग स्थापित करने पर सरकार 100 करोड़ रुपये तक सब्सिडी देगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को हरी झंडी दे दी गई। रोजगारपरक उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए इस पॉलिसी में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
बैठक के बाद सचिवालय में सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सर्विस सेक्टर पॉलिसी में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों के लिए 100 करोड़ रुपये रखी गई। इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग, संस्थानों को कुल लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी प्रोजेक्ट के पूरा होने के क्रम में पांच चरणों में दी जाएगी। यह नीति 31 दिसंबर, 2030 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही पीएचडी करने वाले छात्रों को तीन साल तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये छात्रवृत्ति, बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य करने और काशीपुर के गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई
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