उत्तराखंड में अब गोवंश और मानव तस्करी, बाल श्रम, नकल आरोपी, नकली दवाओं का उत्पादन, मनी लांड्रिंग आदि जैसे अपराधों पर गैंगस्टर ऐक्ट लगेगा। इससे आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिल पाएगी। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए गैंगस्टर ऐक्ट में संशोधन को हरी झंडी दे दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम गैंगस्टर ऐक्ट में संशोधन शामिल है। सूत्रों ने बताया कि मौजूदा समय में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलने जैसे संगीन अपराध पर गैंगस्टर ऐक्ट लगाया जाता है, अब इसमें पेपर लीक और भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले, गोवध और गोतस्करी के मामले, साहुकारी, मनी लांड्रिंग के मामले, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने के अपराध, किसी को भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर करना, जाली नोट छापने या कारोबार, नकली दवाओं का उत्पादन, गोला बारूद का अवैध कारोबार, वन्य जीव और वन अपराध, लोक व्यवस्था और सुरक्षा को खतरा, चिट फंड अधिनियम, आईटी अधिनियम के मामलों को भी शामिल किया गया है।
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