ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेने पर पाँच साल की कैद

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घूस मांगने के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा ने एक ग्राम विकास अधिकारी को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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हल्द्वानी सेक्टर के एसपी विजिलेंस प्रह्लाद नारायण मीणा के अनुसार, सितारंगज निवासी गोविंद मंडल ने सितारगंज विकासखंड कार्यालय में तैनात बरेली निवासी ग्राम विकास अधिकारी प्रेमशंकर गंगवार पर आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि इंदिरा आवास योजना की दूसरी किस्त के भुगतान के एवज में आरोपी वीडीओ गंगवार ने उनसे 5 हजार रुपये घूस मांगी थी। इसकी शिकायत गोविंद मंडल ने विजिलेंस हल्द्वानी में की। मामले में विजिलेंस ने प्रेमशंकर गंगवार को 27 अगस्त 2015 को रिश्तव लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष से दीपा रानी ने मामले में पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

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