एसआईआर अभियान: नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं, दस्तावेजों के साथ करें सत्यापन

ख़बर शेयर करें

SIR अभियान: नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं, दस्तावेजों के साथ करें सत्यापन
हल्द्वानी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम, उपनाम, आयु, पता, हिंदी-अंग्रेजी वर्तनी सहित अन्य अभिलेखीय विसंगतियों के आधार पर सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल नोटिस जारी होने से किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
सत्यापन के लिए 11 प्रकार के दस्तावेज मान्य
भारत निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए निर्धारित दस्तावेजों में केंद्र/राज्य सरकार या पीएसयू के कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, एक जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर या एलआईसी द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन पत्र शामिल हैं।

Join WhatsApp Group

You cannot copy content of this page