सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बच्चों को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी
धारी में सिविल जज प्रतीक कपिल ने बच्चों को बाल अधिकारों और सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
धारी। तहसील धारी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिविल जज प्रतीक कपिल ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) की जानकारी देते हुए बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया।
अभियान के दौरान बच्चों और उपस्थित लोगों को बाल यौन शोषण की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तथा किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में तत्काल पुलिस विभाग या संबंधित सक्षम अधिकारियों को सूचना देने के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बच्चों के साथ होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय रहते इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए।
तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने बच्चों को गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को समझाया कि किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में घबराने के बजाय अपने माता-पिता, शिक्षक या किसी अन्य विश्वसनीय वयस्क को इसकी जानकारी दें। उन्होंने बच्चों को बिना किसी भय के अपनी बात रखने और अपनी सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल यौन अपराधों की रोकथाम, पीड़ित बच्चों को संरक्षण प्रदान करने तथा समाज में सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल वातावरण तैयार करना रहा। इस दौरान उपस्थित लोगों से बाल अधिकारों के संरक्षण और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग की अपील की गई।
इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह कंबोज, अशोक जोशी (एपीओ), अधिवक्ता चंदन बोरा, अधिवक्ता गोपाल बिष्ट, भवान पुरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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