हर दस वर्ष में आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा, ये प्रमाण पत्र जरूरी

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आधार संख्या को अब हर दस वर्ष में कम से कम एक बार अपडेट कराना होगा। इसके लिए पहचान और निवास प्रमाणपत्र दिखाना होगा। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन कर इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं।

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पहचान और निवास प्रमाण पत्र जरूरी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहचान और निवास प्रमाणपत्र से आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। इससे जानकारी अद्यतन रहेगी और सटीकता सुनिश्चित होगी। पिछले महीने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार बनवाए 10 साल से अधिक हो गए हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी को अद्यतन नहीं कराया है तो वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अद्यतन कराएं।

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इसलिए पड़ी जरूरत सरकार ने 2010 में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत की थी। इन 12 वर्षों में कई लोगों के राज्य बदलने से पुराने पते अमान्य हो गए हैं। किराये के मकान में रहने वाले लोगों के पुराने एड्रेस अमान्य हो गए हैं। आधार को अपडेट नहीं कराने की सूरत में सर्विस डिलीवरी बंद होगी।

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