दहेज हत्या के दोषी को दस साल की सजा

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की कोर्ट ने हत्यारोपी पति को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में तीन एवं दो वर्ष के कारावास के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 अगस्त 2022 को वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में इंदिरानगर काबुल का बगीचा निवासी मो. राशिद पुत्र मो. आबिद के खिलाफ मृतका की बहन शाइस्ता निवासी वनभूलपुरा ने मुकदमा दर्ज कराया था। शाइस्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन मुस्कान की शादी दो साल पहले राशिद से हुई थी। शादी के बाद से ही जीजा राशिद दहेज की मांग करते हुए उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। यह बात मुस्कान ने कई बार मायके में बताई। पुलिस को बताया कि मुस्कान का चार माह का एक बेटा अलहक है। एक अगस्त 2022 को शाम करीब चार बजे पता चला कि बहन मुस्कान की तबीयत खराब है। वह उसे देखने उसके घर गई। मुस्कान घर के बाहर ऑटो रिक्शा में बेहोश पड़ी हुई थी। उसका पति ऑटो में बैठा था। इसके बाद वह उसे डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मुस्कान को मृत घोषित कर दिया। मुस्कान की मौत के बाद राशिद वहां से फरार हो गया।

वादिनी शाइस्ता का आरोप था कि उसकी बहन को उसके बहनोई ने ही जहर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्यों को साबित करने के लिए मृतका की बहन समेत कुल 10 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बिसरा की जांच में मुस्कान की मौत जहर के कारण होना पाया गया।

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