पुराने होटल-रिसोर्ट के लिए पंजीकरण नवीनीकरण अनिवार्य
नैनीताल, 12 अगस्त। उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2026 लागू होने के बाद जिले में पूर्व से संचालित होटल, रिसोर्ट समेत अन्य पर्यटन इकाइयों के लिए पंजीकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चन्द्र आर्य ने बताया कि शासनादेश पांच जून 2026 के क्रम में नई नियमावली लागू की गई है। इसके तहत ऐसे होटल और रिसोर्ट, जिनके पांच वर्ष की पंजीकरण अवधि पांच जून 2026 को पूरी हो चुकी है, उन्हें अपना पंजीकरण नवीनीकरण कराना होगा।
उन्होंने बताया कि होटल और रिसोर्ट संचालक विभागीय वेबसाइट www.uttarakhand.turism.gov.in� के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमावली के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संचालक जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल से संपर्क कर सकते हैं।
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