पति पत्नी को को भेजा जेल

ख़बर शेयर करें

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (यूपीआईडी एक्ट) सुबीर कुमार की अदालत ने आधार मल्टीपल प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर अभय श्रीवास्तव और उनकी पत्नी दीपा श्रीवास्तव (सीएमडी) को जमाकर्ताओं के साथ छलकपट और धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने रजनीपुरम लखनऊ निवासी दोनों आरोपियों अभय श्रीवास्तव और उनकी पत्नी दीपा श्रीवास्तव को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, अभियुक्तों ने वर्ष 2016 में हल्द्वानी में आधार मल्टीपल प्रोड्यूसर कंपनी लि. नामक कंपनी की शाखा खोली थी। उन्होंने क्षेत्र में प्रचार कर लोगों को डेयरी फार्म, मत्स्य फार्म और मुर्गी फार्म आदि व्यवसाय में ट्रेनिंग देने और कम ब्याज दर पर ऋण देने का प्रलोभन दिया। 12 प्रतिशत ब्याज दर से परिपक्वता अवधि पर मूलधन सहित राशि वापस करने और कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा दिया। वर्ष 2018 के बाद कंपनी ने भुगतान करना बंद कर दिया और दोनों फरार हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर हल्द्वानी के मुखानी थाने में मामला दर्ज किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने 17 गवाह पेश किए।

Join WhatsApp Group

You cannot copy content of this page