अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने रिश्वत मांगने के आरोपी सहायक चकबंदी अधिकारी जसवीर चौहान को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
एसपी विजिलेंस प्रह्लाद मीणा ने बताया कि दविंदर सिंह, निवासी काशीपुर ने विजिलेंस कार्यालय में 14 सितंबर 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी काशीपुर जयवीर सिंह चौहान, निवासी बडकोट, उत्तरकाशी ने उससे दादी की मृत्यु के बाद चार भाइयों के नाम वसीयतनामे में दर्ज करने के एवज में 15 हजार रिश्वत मांगी। 15 सितंबर को जयवीर को 15 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
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