लूटी गई स्कॉर्पियो समेत जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, गुंडा अधिनियम में भी मुकदमा दर्ज

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लूटी गई स्कॉर्पियो समेत जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, गुंडा अधिनियम में भी मुकदमा दर्ज
रामनगर। कोतवाली रामनगर पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे जिला बदर अभियुक्त को लूटी गई स्कॉर्पियो वाहन समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर गुंडा अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, 9 जून 2026 को हिम्मतपुर ब्लॉक, पीरूमदारा निवासी सफीक हैदर ने कोतवाली रामनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि चार युवकों ने उनकी स्कॉर्पियो कार, नकदी और चांदी की चेन लूट ली। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले में पुलिस ने एफआईआर संख्या 182/2026 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए 25 जून को चेकिंग के दौरान हाथीडगर क्षेत्र से अभियुक्त योगेश सागर उर्फ मंकू पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी ग्राम लूटाबड़, रामनगर को लूटी गई स्कॉर्पियो कार सहित गिरफ्तार कर लिया।
जांच में सामने आया कि अभियुक्त योगेश सागर को जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा मार्च 2026 में छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद वह बिना अनुमति के जनपद सीमा में मौजूद मिला। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर संख्या 201/2026 के तहत धारा 3/10 गुंडा अधिनियम में भी मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस टीम में उपनिरीक्षक वीरेंद्र बिष्ट, कांस्टेबल प्रयाग कुमार और कांस्टेबल कविन्द्र सिंह शामिल रहे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

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