पद पहले अब
ग्राम पंचायत सदस्य दस हजार दस हजार
प्रधान 50 हजार 75 हजार
क्षेत्र पंचायत 50 हजार 75 हजार
जिला पंचायत सदस्य 1.40 लाख दो लाख
क्षेत्र पंचायत प्रमुख 1.40 लाख दो लाख
जिला पंचायत उपाध्यक्ष 2.50 लाख तीन लाख
जिला पंचायत अध्यक्ष 3.50 लाख चार लाख
देहरादून, मुख्य संवाददाता। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्रधान पद पर किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी चुनाव में में 75 हजार रुपये तक ही खर्च कर पाएंगे। पहले यह धनराशि 50 हजार रुपये थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य, जमानत राशि और चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार के शुक्रवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम धनराशि 10 हजार रुपये, उप प्रधान के लिए 15 हजार, प्रधान के लिए 75 हजार रुपये सीमा तय की गई है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य के लिए दो लाख, कनिष्ठ उप प्रमुख के लिए 75 हजार, ज्येष्ठ उप प्रमुख के लिए एक लाख, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए दो लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए तीन लाख और अध्यक्ष के लिए चार लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।

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