निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट अधिसूचना जारी, आरक्षण आबादी के अनुसार होगा जारी

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निकाय मे ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश मंजूर होने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी। अपर सचिव गौरव कुमार ने गुरुवार शाम इसकी अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार आरक्षण को आबादी के मानक के अनुसार लागू लिया जायेगा। लेकिन यह किसी भी दशा में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार शनिवार को निकायों के आरक्षण का अंनतिम प्रारूप जारी कर दिया जाएगा। इस पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए सात दिन का समय मिलेगा।

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50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का कुल आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

महिलाओं के लिए आरक्षण

● फॉर्मूला-01 एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए किसी नगर निगम में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या आरक्षित वर्ग के लिए तय स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी। यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

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● फॉर्मूला-02 महिलाओं के लिये किसी नगर निगम में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उस नगर निगम में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी। यदि स्थानों की संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए तय स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।

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