जिलाधिकारी के आदेश के बाद सहकारी समिति में वित्तीय अनियमितता पर मुकदमा दर्ज

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गरमपानी मिनी बैंक प्रकरण में तत्काल एफआईआर दर्ज, जमाकर्ताओं के हितों की सख्त पैरवी

जनपद नैनीताल के गरमपानी क्षेत्र स्थित बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लिमिटेड, गरमपानी में वित्तीय अनियमितता एवं ग्रामीणों की जमा पूंजी वापस न किए जाने से संबंधित गंभीर शिकायत पर जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

प्रकरण के अनुसार समिति कर्मचारी एवं मिनी बैंक प्रभारी पटल श्री आनन्द सिंह पनौरा पुत्र श्री गंगा सिंह पनौरा, निवासी ग्राम धनियाकोट मल्ला कोट द्वारा अपने पटल पर रहते हुए ग्रामीण बचत केन्द्र गरमपानी में सदस्यों की जमा धनराशि में वित्तीय अनियमितताएं किए जाने का आरोप है।

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उक्त संबंध में बचत केन्द्र के सदस्यों द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2025 को जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सभागार, छड़ा खैरना में जिलाधिकारी नैनीताल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा तत्काल कार्यवाही के निर्देश देते हुए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए गए।

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जिलाधिकारी के आदेशानुसार कोतवाली भवाली में एफआईआर संख्या 042/25 दिनांक 18.12.2025 को अभियोग पंजीकृत किया गया।

इस संबंध में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह रौतेला, सचिव, बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि० गरमपानी, विकासखंड बेतालघाट, जनपद नैनीताल द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया।
अन्य शिकायतकर्ताओं में—

  1. श्री हीरा सिंह पुत्र स्व० श्री फकीर सिंह
  2. श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री फकीर सिंह
  3. श्री पूरन सिंह पुत्र श्री फकीर सिंह
  4. श्री हरदयाल सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह
    शामिल हैं, जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए हैं।
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जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि आम जनता की मेहनत की कमाई से किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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