भवाली। नगर पालिका की ओर से यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण किए जा रहे है। पूर्व में पालिका ने नगर क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को पंजीकरण अवश्य कराने को कहा। विवाह पंजीकरण हेतु दस्तावेज़ के लिए
पति-पत्नी दोनों के आधार कार्ड दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक आवश्यक है, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है।
यदि कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो वह भी आवश्यक है। पति पत्नी दोनों का स्थाई प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र न होने पर आयुष्मान कार्ड, या या राशन कार्ड, खतौनी, ग्राम प्रधान अथवा वार्ड मैम्बर द्वारा जारी प्रमाण पत्र,
पति-पत्नी की शादी वाली फोटो या जोड़े के साथ में फोटो जरूरी है। मायके और ससुराल दोनों जगह का फुल ऐड्रेस, सास ससुर और माता-पिता का नाम मोबाइल नंबर के साथ लाना है। पति-पत्नी दोनों का पैन कार्ड या दसवीं की मार्कशीट, या स्कूल की टी०सी० जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, या पॉलिसी बांड जिसमें जन्मतिथि लिखी हो।
इसके अलावा दो गवाह जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर हो, दोनों गवाहों की सेन्टर में उपस्थिती अनिवार्य है, गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी है। बच्चे यदि है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र, या दसवीं की मार्कशीट हो। अधिशासी अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि जिला स्तर से लक्ष्य मिला है। शिविर के माध्यम व नगर पॉलिका में पंजीकरण कराए जाएंगे। यूसीसी के तहत विवाह का पंजीकरण किया जा रहा है।उन्होंने सभी से शिविर का लाभ उठाकर पंजीकरण कराने की अपील की है।
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