बुंदेलखंड के 34 बच्चों के यौन शोषण, उनके अश्लील वीडियो और तस्वीरें बनाने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने जेई रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई।
लगभग पांच साल बाद सुनाए गए फैसले में रामभवन पर 6.45 लाख और दुर्गावती पर 5.40 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इंटरपोल की सूचना पर सीबीआई ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। रामभवन और दुर्गावती गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि यह मामला विरल से विरलतम अपराध में आता है। ऐसे में दोनों दोषियों को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाकर रखा जाए। जुर्माने की रकम में साक्ष्य व गवाह के रूप मे उपस्थित होने वाले बच्चों को एक-एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। कोर्ट ने पीड़ित बच्चों के परिवारों को 10-10 लाख की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है।
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