नैनीताल में अवैध होर्डिंग व पोस्टर हटाने के निर्देश
जनपद में सार्वजनिक स्थानों व मार्गों पर अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर, होर्डिंग्स, यूनिपोल और बैनरों को हटाने के लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि लोक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम तथा उत्तराखण्ड नगर निगम नियमावली 2015 के तहत बिना अनुमति लगाए गए सभी अवैध होर्डिंग्स को तत्काल हटाया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के पर्यटन स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न कंपनियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संगठनों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए बड़े-बड़े पोस्टर, होर्डिंग्स और यूनिपोल लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है। साथ ही अनियमित और अवैध होर्डिंग्स के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।
उन्होंने नगर आयुक्त, लोक निर्माण विभाग, एनएच, जिला पंचायत राज अधिकारी, सिंचाई विभाग, एनएचएआई तथा जनपद की सभी नगरपालिकाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध होर्डिंग, यूनिपोल और स्टैंडिंग ढांचों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स को शीघ्र हटाया जाए और की गई कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने तथा जहां भी बिना अनुमति के विज्ञापन सामग्री लगी हो, उसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए।
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