हाईकोर्ट सख्त::भवाली में पेयजल संकट पर चार सप्ताह में मांगा जवाब

ख़बर शेयर करें

हाईकोर्ट ने भवाली में पानी की समस्या को लेकर अधिवक्ता राहुल कंसल के पत्र का स्वत संज्ञान लेकर जनहित के रूप में सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर पालिका भवाली, जिला प्रशासन व जल संस्थान को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई को 10 अगस्त की तिथि नियत की है।

यह भी पढ़ें 👉  ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल में देशभक्ति के उल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस

अधिवक्ता राहुल कंसल ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा है कि भवाली शहर पानी की समस्या से जूझ रहा है। पहले शहर में दिन में दो बार पानी आता था, फिर उसे एक बार कर दिया। अब दो दिन में एक बार आ रहा है। जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्या हो रही है। पत्र में यह भी कहा है कि भवाली में पानी की सप्लाई शिप्रा नदी से होती है। परंतु नगर पालिका भवाली नदी के आसपास कंक्रीट की सतह बना रही है। जिसका नदी के पानी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। पत्र में यह भी कहा है कि जल संस्थान ने श्यामखेत व अन्य स्थानों पर प्राइवेट लोगों को बोरिंग की अनुमति दे दी है। जिसकी वजह से नदी में पानी की दिक्कत आ गई है। पत्र में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि शहर में पानी की नियमित सप्लाई की जाए। जल संस्थान द्वारा प्राइवेट लोगों को दी जा रही बोरिंग की अनुमति पर रोक लगाई जाए।

Join WhatsApp Group
यह भी पढ़ें 👉  ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल में देशभक्ति के उल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस
Ad Ad Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page