उत्तराखंड सरकार ने सिरप कोल्ड्रिफ तथा डेक्सट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड की बिक्री पर प्रदेशभर में रोक लगाई

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प्रदेश सरकार ने बच्चों की खांसी के सिरप कोल्ड्रिफ और डेक्सट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर और अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह जग्गी ने रविवार को आदेश जारी किए।

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एमपी-राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार के बाद शनिवार को उत्तराखंड सरकार ने भी एडवायजरी जारी कर दी थी। अब राज्य सरकार ने तमिलनाडु और राजस्थान में बने कफ सिरप कोल्ड्रिफ तथा डेक्सट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड की प्रदेशभर में बिक्री पर रोक लगा दी है। ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों को मेडिकल स्टोरों पर उक्त दवाओं को सील करने के आदेश दिए गए हैं। सील कफ सिरप को वापस मंगाया गया है। सचिव स्वास्थ्य डॉ.आर राजेश कुमार ने बताया कि सिरप मामले में निगरानी के निर्देश दिए हैं। जो दवाएं बैन की गई हैं, वह न बिकें, ये तय करने को कहा 

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