पंडित दीनदयाल योजना में 68.50 लाख के फर्जीवाड़े पर मुकदमा दर्ज

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भवाली। पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारित किसान कल्याण योजना में करोड़ों की अनियमितताओं और फर्जी ऋण आवंटन का मामला सामने आया है। इस संबंध में हल्द्वानी निवासी राजेन्द्र सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को तहरीर देकर तत्कालीन बैंक प्रबंधक सहित कई अधिकारियों एवं लाभार्थियों पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी धन के दुरुपयोग और कूटरचना का आरोप लगाया है। प्रार्थी के अनुसार वर्ष 2023-24 में विकासखंड बेतालघाट क्षेत्र में योजना के तहत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिए जाने थे। आरोप है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक गरमपानी शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक, समिति सचिवों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर बिना अनुश्रवण समिति की संस्तुति और बैठक के फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृत किए।
तहरीर में कहा गया है कि कई लाभार्थी पहले से सहकारी समितियों के बकायेदार थे, बावजूद इसके उन्हें गलत अदेय प्रमाण पत्र जारी कर ऋण दे दिया गया। आरोप है कि फर्जी शपथ पत्र, कूटरचित प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर करीब 68 लाख 50 हजार रुपये का ऋण आवंटित किया गया।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ऋण की धनराशि लाभार्थियों के खातों से निकलवाकर व्यक्तिगत उपयोग में लाई गई। कई किसानों और सदस्यों ने लिखित रूप से यह आरोप लगाया है कि ऋण की रकम उनसे लेकर अन्य कार्यों में उपयोग की गई।
प्रार्थी के अनुसार मामले की शिकायत पूर्व में सहकारिता विभाग, उत्तराखंड शासन, थाना हल्द्वानी तथा अन्य अधिकारियों से भी की गई थी। संयुक्त निबंधक सहकारी समितियों द्वारा कराई गई जांच में भी अनियमितताओं की पुष्टि होने का दावा किया गया है। इसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।
तहरीर में मांग की गई है कि संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और लाभार्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात, फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। कोतवाल प्रकाश मेहरा ने बताया कि जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है।

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