भवाली में अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई ना करने को अधिसाशी अभियंता को सौपा ज्ञापन

ख़बर शेयर करें

भवाली। पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा ने लोक निर्माण विभाग अधिसाशी अभियंता को पत्र लिख कहा कि वर्तमान समय में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में प्रभावी एक जनहित याचिका जिस पर मा० न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोक निर्माण विभाग के राज्य मार्ग एवं मुख्य जिला मार्ग से अतिक्रमण चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाय। जिस पर जिलाधिकारी महोदया नैनीताल द्वारा दिनांक 04-08-2023 को आयोजित बिडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देश के क्रम में भी राज्य मार्ग एवं मुख्य जिला मार्ग में अतिक्रमण चिन्हित कर हटवाने की कार्यवाही हेतु कहा गया किन्तु भवाली चौराहे से (भीमताल मोटर मार्ग) रामगढ़ रोड तिराहे (चुंगी) तक का मार्ग ना तो राज्य मार्ग के अन्तर्गत आता है और ना ही मुख्य जिला मार्ग के अन्तर्गत ही आता है। जबकि भवाली चौराहे से (भीमताल मोटर मार्ग) रामगढ़ रोड तिराहे (चुंगी) तक का मार्ग अन्य जिला मार्ग के अन्तर्गत आता है। जिस पर मा० उच्च न्यायालय नैनीताल एवं जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किये जाने हेतु कोई भी निर्देश नहीं दिये गये है।

यह भी पढ़ें 👉  कैंची धाम मेला ड्यूटी में आए पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप, चौकी घेरी

अतः आपसे सादर निवेदन करना है कि भवाली चौराहे से (भीमताल मोटर मार्ग ) रामगढ़ रोड तिराहे (चुंगी) तक किसी भी प्रकार की अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्यवाही ना की जाये।

यह भी पढ़ें 👉  बुकिंग वाले श्रद्धालुओं को कैंची धाम तक जाने की मिले अनुमति: अखिलेश सेमवाल

Join WhatsApp Group
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page