नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था को सख्त बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 9 आरोपियों को “गुंडा” घोषित करते हुए 6 माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर (जिला बदर) करने का आदेश जारी किया है।
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