भू-कानून उल्लंघन पर 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित

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भू-कानून उल्लंघन पर 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित
जिला मजिस्ट्रेट ने दिए राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर कब्जा लेने के निर्देश
नैनीताल, 5 अगस्त। भू-कानून के उल्लंघन के मामले में जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश दिए हैं।
मामले की जांच उपजिलाधिकारी नैनीताल की ओर से की गई थी। जांच में सामने आया कि बल्लभगढ़, हरियाणा निवासी पूनम त्रिखा के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि क्रय की।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से दंपति के अलग-अलग रहने का दावा किया गया। हालांकि जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है और 500 वर्ग मीटर भूमि अभी भी पूनम त्रिखा के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसे में पति द्वारा अतिरिक्त 250 वर्ग मीटर भूमि का क्रय भू-कानून में निर्धारित सीमा का उल्लंघन माना गया।
अभिलेखों के परीक्षण और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही संबंधित राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश दिए गए हैं।

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