22 खाद्य कारोबारियों पर 3.70 लाख का जुर्माना

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22 खाद्य कारोबारियों पर 3.70 लाख का जुर्माना
हल्द्वानी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उल्लंघन पर जिले के 22 खाद्य कारोबारियों पर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत ने कुल 3.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामलों की सुनवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत की गई।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि कार्रवाई में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री, बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार, अधोमानक दूध, पनीर, घी व खोया की बिक्री, मिथ्याछाप खाद्य सामग्री और लाइसेंस में गलत अथवा अधूरी जानकारी जैसे मामले सामने आए।
सबसे अधिक 50 हजार रुपये का जुर्माना वीके मार्ट रिटेल लिमिटेड, हाईडिल गेट हल्द्वानी पर खाद्य अनुज्ञप्ति में अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना देने पर लगाया गया। कपिलाज स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट तथा खंडेवाल रॉयल प्रोडक्ट्स, बरेली पर मिथ्याछाप पैक्ड खाद्य सामग्री के निर्माण एवं बिक्री पर 40 हजार रुपये और कपिलाज स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट हल्द्वानी पर अधोमानक खुले खोये की बिक्री पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इसके अलावा अधोमानक दूध की बिक्री पर 15 और 25 हजार रुपये, अधोमानक पनीर पर 15 हजार, खुले घी की बिक्री पर 20 हजार तथा मिथ्याछाप गजक बेचने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कई कारोबारियों पर बिना लाइसेंस तथा अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर पांच से 20 हजार रुपये तक अर्थदंड लगाया गया।
अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा बिना लाइसेंस कारोबार न करने की हिदायत दी है।

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