भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के अनुसार मंगलवार से सभी बैंकों की शाखाओं में दो हजार रुपये के नोट बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने बैंकों की शाखाओं में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
आरबीआई ने इस संबंध में 19 मई को जारी आदेश में कहा था कि पहले की तरह लोगों के लिए दो हजार रुपये के नोट बदलने की व्यवस्था होगी। एक बार में 20 हजार रुपये मूल्य के दो हजार रुपये के नोट ही बदले जा सकेंगे। खातों में जमा करने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 50 हजार रुपये से अधिक जमा करने पर केवाईसी के नियमों का पालन करना होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि बैंकों को गर्मी के मद्देनजर छायादार प्रतीक्षालय, पेयजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए।
बैंकों को दैनिक आधार पर दो हजार रुपये के बदले और जमा किए गए नोटों की जानकारी निर्धारित फॉर्म में भरकर रखनी होगी। 30 सितंबर की निर्धारित समयसीमा तक इस मूल्य के अधिकांश नोट वापस आने की उम्मीद है।
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