शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने के मामले में आरोपी शिक्षकों पर मुकदमे होंगे

ख़बर शेयर करें

शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े से दिव्यांग कोटे की नौकरियां हासिल करने के मामले में आरोपी शिक्षकों पर मुकदमे होंगे। इस मामले में संबंधित अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। वे कार्रवाई की रिपोर्ट दिव्यांगजन कमिश्नर कोर्ट के अलावा शिक्षा निदेशालय को भी भेजेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने 446 पदों पर बंपर भर्ती,जल्द आवेदन करें

इन शिक्षकों के खिलाफ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसमें प्रावधान है कि धोखाधड़ी से दिव्यांग कोटे का लाभ लेने वाले लोगों को दो वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। शिक्षा विभाग में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों पर काफी लोगों ने धोखाधड़ी से नौकरी हासिल की। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती ने दोनों मंडलों के अपर निदेशक (माध्यमिक) को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रिपोर्ट दिव्यांगजन कमिश्नर कोर्ट को भेजने के आदेश दिए हैं

Join WhatsApp Group

You cannot copy content of this page