देहरादून/नैनीताल अपने क्षेत्र के राजस्व को समय पर
जमा नहीं करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन न करना आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक बलजीत सिंह को महंगा पड़ गया। मामले को विभाग ने बेहद गंभीरता से लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें निबंलन अवधि में संयुक्त आबकारी आयुक्त कार्यालय कुमांयू मण्डल हल्द्वानी से सम्बद्ध करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी सिलसिले में जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों की शनिवार को वर्चुअली बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विभाग के आबकारी आयुक्त हरि चन्द्र सेमवाल ने बताया की आबकारी निरीक्षक बलजीत सिंह द्वारा अपने क्षेत्र का राजस्व जमा नहीं करवाया जाना तथा समय-समय पर उच्चाधिकारीयों के आदेशों व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करना पाया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा जारी आदेश के द्वारा भी सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक को निलम्बन किये जाने के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने बताया की आबकारी निरीक्षक बलजीत सिंह द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है और कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 के उपनियम 01 एवं 02 में दियेगये प्रावधानों का प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं
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